शिकायत कब कर सकते है?
यदि गलत तरीके से व्यापार किया जा रहा है या विक्रेता कुछ गलत तरीके से वस्तु या सेवा बेच रहा है।
जो वस्तु और सेवा ली है उसमे कई कमियां हैं।
विक्रेता ने वस्तु और सेवा के दाम कानून द्वारा निर्धारित दाम से ज्यादा लिया है या ले रहा हो।
वस्तुओं की पैकिंग पर कीमत लिखी होती है, उनसे ज्यादा कीमत में वस्तु और सेवा बेचना।
जो चीज वस्तु जीवन और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं, उन्हें बेचा जा रहा है।
व्यापारी को पता हो कि वस्तु और सेवा हानिकारक फिर भी उसे बेच रहा है।
अन्य…
शिकायत कहा करे?
ग्राहक स्वयं या किसी रजिस्टर्ड स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन ग्राहक अदालत में शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत कहा करनी है वह मुआवजे के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
यदि मुआवजे की राशि 20 लाख रुपये से कम है, तो जिला फोरम में शिकायत करें।
यदि यह राशि 20 लाख रुपये से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है, तो राज्य आयोग में शिकयत करें।
और यदि मुआवजे की रकम 1 करोड़ से ज्यादा है तों राष्ट्रिय आयोग में शिकायत करें।
शिकायत करने के लिए, ग्राहक को सादे कागज पर पूरी जानकारी लिखनी होगी कि ये सब कब और कहां हुआ। दर्ज शिकायत के समर्थन में यदि कोई दस्तावेज या कोई पेपर्स हो तो उन्हें भी दायर करें। शिकायत के साथ आपको हुए नुकसान या क्षति के दस्तावेजों को प्रस्तुत करें, साथ में उस राहत का भी वर्णन करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। शिकायत में शिकायतकर्ताओं और आरोपी के नाम और पते का लिखित विवरण भी करें। ध्यान रखे की इस शिकायत दर्ज करने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है।
उपभोक्ता फोरम शिकायत (जागो ग्राहक जागो) टोल फ्री नंबर | Upbhokta Forum Toll Free Number:
NATIONAL CONSUMER हेल्पलाइन नंबर: 1800114000 या 14404 (टोल फ्री)
SMS – 8130009809
NATIONALCONSUMER ONLINE: consumerhelpline.gov.in
यदि गलत तरीके से व्यापार किया जा रहा है या विक्रेता कुछ गलत तरीके से वस्तु या सेवा बेच रहा है।
जो वस्तु और सेवा ली है उसमे कई कमियां हैं।
विक्रेता ने वस्तु और सेवा के दाम कानून द्वारा निर्धारित दाम से ज्यादा लिया है या ले रहा हो।
वस्तुओं की पैकिंग पर कीमत लिखी होती है, उनसे ज्यादा कीमत में वस्तु और सेवा बेचना।
जो चीज वस्तु जीवन और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं, उन्हें बेचा जा रहा है।
व्यापारी को पता हो कि वस्तु और सेवा हानिकारक फिर भी उसे बेच रहा है।
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शिकायत कहा करे?
ग्राहक स्वयं या किसी रजिस्टर्ड स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन ग्राहक अदालत में शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत कहा करनी है वह मुआवजे के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
यदि मुआवजे की राशि 20 लाख रुपये से कम है, तो जिला फोरम में शिकायत करें।
यदि यह राशि 20 लाख रुपये से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है, तो राज्य आयोग में शिकयत करें।
और यदि मुआवजे की रकम 1 करोड़ से ज्यादा है तों राष्ट्रिय आयोग में शिकायत करें।
शिकायत करने के लिए, ग्राहक को सादे कागज पर पूरी जानकारी लिखनी होगी कि ये सब कब और कहां हुआ। दर्ज शिकायत के समर्थन में यदि कोई दस्तावेज या कोई पेपर्स हो तो उन्हें भी दायर करें। शिकायत के साथ आपको हुए नुकसान या क्षति के दस्तावेजों को प्रस्तुत करें, साथ में उस राहत का भी वर्णन करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। शिकायत में शिकायतकर्ताओं और आरोपी के नाम और पते का लिखित विवरण भी करें। ध्यान रखे की इस शिकायत दर्ज करने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है।
उपभोक्ता फोरम शिकायत (जागो ग्राहक जागो) टोल फ्री नंबर | Upbhokta Forum Toll Free Number:
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